नई दिल्ली. अगर आप राशन कार्डधारक (Ration Card Holders) हैं तो यह खबर आपके मतलब की है. एफपीएस डीलर्स (FPS Dealers) आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) के जरिए भी आपको कम राशन दे सकते हैं. ऐसे में आपको सावधान रहना होगा कि डीलर कहीं दो ई-पीओएस डिवाइस का उपयोग तो नहीं कर रहा है. डीलर के द्वारा दो ई-पीओएस डिवाइस का इस्तेमाल करना कानूनन गंभीर अपराध है. बुधवार को दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. दिल्ली के खाद्य आपूर्ति विभाग को मिली सूचना के आधार पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित एक राशन की दुकान पर छापा मारा. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि एफपीएस डीलर द्वारा आवंटित एक ई-पीओएस डिवाइस के बजाय दो ई-पीओएस डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है.
खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच टीम को दोनों एफपीएस की गहन जांच करने का निर्देश दिया है. अब विभाग ने पूरे दिल्ली में जिनके पास भी ई-पॉस मशीन का आवंटन है. वहां दोबारा जांच करेगी. बता दें कि आवंटित ई-पीओएस मशीन के अलावा अन्य ई-पीओएस मशीन का संचालन करना कानून का गंभीर उल्लंघन है, जिससे एफपीएस डीलर द्वारा सब्सिडी वाले राशन का डायवर्सन और दुरुपयोग किया जा सकता है.
खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच टीम को दोनों एफपीएस की गहन जांच करने का निर्देश दिया है.
राशन कार्डधारकों के साथ ऐसे हो रहा धोखा
एफपीएस डीलर की ओर से की जा रही गंभीर अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने मामले की गहन जांच करने और दोषी डीलर के खिलाफ कानून सम्मत तुरंत सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर( खाद्य आपूर्ति ) को निर्देश जारी किए और कार्रवाई की रिपोर्ट कल तक उनके समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.
राशन दुकान पर आप ऐसे रहें सावधान
निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने पाया कि राशन की दुकान के परिसर के समीप विभागीय नियमों के विरुद्ध गोदाम भी संचालित किया जा रहा था. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने नाराजगी के साथ कमिश्नर ( खाद्य आपूर्ति ) को एफपीएस परिसर से गोदाम के संचालन को प्रतिबंधित करने वाले विभाग के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए राशन डीलर के खिलाफ एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
स्टॉक की स्थिति और लाभार्थियों की कुल संख्या लिखना अनिवार्य
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने नोटिस किया कि राशन दुकानों के बाहर स्टॉक, लाभार्थियों की संख्या, हेल्पलाइन नंबर आदि के संबंध में निर्धारित सूचना का उल्लेख नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध नहीं है. इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मंत्री ने खाद्य -आपूर्ति विभाग को श्रेणी-वार पात्रता, स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की कुल संख्या, हेल्पलाइन नंबर आदि के संबंध में अनिवार्य सूचना एफपीएस परिसर के बाहर प्रदर्शित करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

सब्सिडी वाले अनाज के अलावा दिया जाता है मुफ्त राशन
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया गया है. सरकार ने फ्री राशन की अवधि सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है.
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