नई दिल्ली. आज 1 अप्रैल है और आज से नए वित्तीय वर्ष 2022-23 (Financial Year 2022-23) की शुरुआत हो गई है. वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाइड किया है. नए फॉर्म में डिपार्टमेंट ने कई नए बदलाव किए हैं. अब इसमें टैक्सपेयर्स से ओवरसीज रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट्स (Overseas Retirement Benefit Accounts) से होने वाली आय की जानकारी मांगी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने हाल ही में एक सर्कुलर में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1-6 को नोटिफाइड किया है.
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