नई दिल्ली. शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग (Excise Department) ने शराब बिक्री (Liquor Sale) करने वाली प्राइवेट शॉप्स को एमआरपी पर 25 फीसदी कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है. फरवरी में सरकार ने कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस के उल्लंघन और अनहेल्दी मार्केट प्रैक्टिसेज के चलते लिक्वर स्टोर्स को डिस्काउंट और स्कीम देने पर रोक लगा दिया था.
दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में दोबारा शराब बिक्री पर छूट देने की मंजूरी दे दी. इसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं. दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा. इनका उल्लंघन करने पर दुकानों के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एक्साइज कमिश्नर के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित के मद्देनजर सरकार छूट को किसी भी समय वापस ले सकती है. सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी.
फरवरी में उमड़ने लगी थी भीड़
इस साल फरवरी में कोविड महामारी के बीच दिल्ली में निजी दुकानों की ओर से शराब खरीद पर आकर्षक छूट दी जा रही थी. ‘एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ’ जैसी स्कीम की वजह से कई इलाकों में दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगने लगी थी. विभिन्न ब्रांडों की शराब की कीमतों में 40 फीसदी तक की कमी के कारण शराब की दुकानों के पास भीड़ और अधिक उमड़ रही थी. कई लोगों ने 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद योजनाओं को वापस लेने के डर से बड़ी मात्रा में खरीद और जमाखोरी शुरू कर दी थी. उसके बाद सरकार ने शराब बिक्री के लिए दी जाने वाली छूट पर रोक लगा दी थी.
पिछले साल जारी हुई थी नई आबकारी नीति
दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही नई आबकारी नीति को लागू किया था. सरकार ने 849 रिटेल दुकानों को लाइसेंस जारी किए थे. इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानें शराब की एमआरपी पर छूट और रियायतें दे सकती हैं.
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