नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी प्रकार के चेक भुगतान के लिए 1 जनवरी 2021 से प्रभावी पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) लागू करने का निर्देश दिया है. ऐसा ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया गया है.
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत अधिक मूल्य के हर चेक के प्रमुख विवरणों की दोबारा जांच की जाती है. इस प्रक्रिया के जरिए चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से अपने बैंक को विवरण जमा करने होंगे. अदाकर्ता बैंक को उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण जैसे तिथि, लाभार्थी/प्राप्तकर्ता का नाम, राशि, आदि जमा करने होंगे.
एसबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे रजिस्टर या डि-रजिस्टर करें?
एसबीआई के होम पेज पर रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी टैब पर क्लिक करें. इसके बाद रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी टैब के तहत चेक बुक सर्विसेज पर क्लिक करें. चेक बुक सेवाओं में पॉजिटिव पे सिस्टम का चयन करें. पॉजिटिव पे सिस्टम विकल्प के तहत, संशोधित/डी-रजिस्टर टैब पर क्लिक करें फिर ड्रॉप डाउन बटन से खाता संख्या और मोडिफाई के रूप में कार्रवाई का चयन करें और सबमिट कर दें. सबमिट पर क्लिक करने पर प्री-कन्फर्मेशन पेज दिखेगा. विवरण सत्यापित होने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें. इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर प्राप्त हुए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को दर्ज करें और कन्फर्म पर क्लिक करें. ओटीपी के सफल सत्यापन पर आपको इस संबंध में एक मैसेज मिलेगा.
हाई-वैल्यू चेक कैसे रद्द करें?
एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करें. रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी टैब के तहत चेक बुक सर्विसेज पर क्लिक करें. चेक बुक सेवाओं में पॉजिटिव पे सिस्टम का विकल्प चुनें. आप ‘चेक लॉजमेंट’ टैब पर पहुंच जाएंगे. इसके बाद खाता संख्या, चेक, इंस्ट्रूमेंट टाइप का चयन करें. फिर प्राप्तकर्ता या लाभार्थी के नाम पर मुद्रित मूल्य का चयन करें व तिथि की जांच कर सबमिट बटन पर क्लिक करें. लॉजमैंट विवरण सत्यापित करें और कन्फर्म पर क्लिक करें. अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें. सबमिट करने पर, ग्राहक को एक उपयुक्त संदेश प्रदर्शित किया जाएगा. कैंसिल करने के लिए ग्राहकों को कैंसिल/लॉस्ट/डिलीट टैब के तहत लॉजमेंट विवरण का चयन करना होगा जिसे वे रद्द करना या हटाना चाहते हैं.
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Tags: SBI Bank
FIRST PUBLISHED : May 10, 2022, 14:44 IST